वागाराम बोस की रिपोर्ट बाड़मेर। महाराष्ट्र एवं केरल राज्य से आने वाले व्यक्तियों को राजस्थान में आगमन पर यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे पू...
वागाराम बोस की रिपोर्ट
बाड़मेर। महाराष्ट्र एवं केरल राज्य से आने वाले व्यक्तियों को राजस्थान में आगमन पर यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे पूर्व करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के पश्चात् ही प्रवेश देने के निर्देश दिए गए है।
जिला कलक्टर आपदा प्रबन्धन सहायता नागरिक सुरक्षा विश्राम मीणा ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव गृह (ग्रुप-9) विभाग जयपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र एवं केरल राज्य में कोविड के संक्रमण की दर में वृद्धि हुई है। उक्त स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि महाराष्ट्र एवं केरल राज्य से आने वाले व्यक्तियों को राजस्थान में आगमन पर यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे पूर्व करवाई गई आरटी/पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के पश्चात् ही प्रवेश देने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होने प्रमुख शासन सचिव गृह (ग्रुप-9) विभाग जयपुर के निर्देशानुसार जिले के संबंधित अधिकारियों को महाराष्ट्र एवं केरल राज्य से आने वाले व्यक्तियों के जिले में आगमन पर यात्रा प्रारम्भ करने के 72 घण्टे पूर्व करवाई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के पश्चात् ही प्रवेश देने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।