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उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

जैसलमेर । राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 का केंद्रीय अधिन...


जैसलमेर ।
राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (1986 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 68) की धारा 10 (1क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17 पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति की गई हैं।
आदेशानुसार जिला मंच बांसवाड़ा में भावना मेहता, बाड़मेर में स्वरूप सिंह, बूंदी में संतोष भाकल, चित्तौड़गढ़ में राजेश्वरी मीणा एवं अरविंद कुमार भट्ट, चूरू में संतोष मासूम, दौसा में माया खंडेलवाल, डूंगरपुर में जय दीक्षित एवं दीप्ति पांचाल, *जैसलमेर में सुभान खान*, जालौर में ममता जैन, झालावाड़ में शीला मीना, जोधपुर प्रथम में अफसाना खान, करौली में चंदा शर्मा, पाली में मेहनाज सम्मा, सीकर में मोहम्मद शाकिर एवं ज्योति जोशी को जिला मंच का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है।