This is a sample scrolling text that has scrolls texts to the left.

Breaking News

latest

कन्फर्म टिकट के बावजूद प्लेन से उतारा : एयरलाइंस अदा करेगी हर्जाना

FILE PHOTO जोधपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (द्वितीय) ने कंफर्म एयर टिकट के बावजूद यात्री को हवाई यात्रा से मना करने पर गो एयरलाइं...

FILE PHOTO
जोधपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (द्वितीय) ने कंफर्म एयर टिकट के बावजूद यात्री को हवाई यात्रा से मना करने पर गो एयरलाइंस पर पेंतीस हजार रुपए हर्जाना लगाया है।

मामले के अनुसार मंडोर निवासी मोनिका ने अधिवक्ता पी के पूनिया के मार्फत आयोग में परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि उसने परिवार जनों के साथ 15 जून, 2014 को नयी दिल्ली से लेह-लद्दाख जाने के लिए गो-एयरलाइंस से कंफर्म टिकट बुक कराया था। नियत दिन एयरपोर्ट पहुंचने पर उसे आवंटित सीट पर वह प्लेन में जाकर बैठ गयी व उसका टिकट भी चैक कर लिया गया किन्तु थोड़ी देर बाद ही उसका दूसरा दिन की फ्लाईट से टिकट होना बताकर विमान से उतार दिया गया । दूसरे दिन भी पहले एक प्लेन में बैठाकर उतारा गया व काफी अनुनय-विनय करने के बाद दूसरे विमान से भेजा गया।

आयोग के अध्यक्ष डॉ श्याम सुन्दर लाटा व सदस्य डॉ अनुराधा व्यास, आनंद सिंह सोलंकी की न्यायपीठ ने सुनवाई के बाद इसे एयरलाइंस की सेवाओं में भारी त्रुटि मानते हुए परिवादिनी को दिल्ली में वहन किये गये खर्चों व  शारीरिक, मानसिक वेदना की क्षतिपूर्ति के रूप में पेंतीस हजार रुपए की राशि अदा करने का एयरलाइंस को आदेश दिया है।