जोधपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के आदेशानुसार तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधप...
जोधपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के आदेशानुसार तथा अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर श्री नरसिंह दास व्यास के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर के सचिव श्री सिद्वेश्वर पुरी द्वारा बुधवार को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस के अवसर पर नवजीवन संस्थान लव कुश गृह, चैपसनी हाउसिंह बोर्ड, जोधपुर में विधिक साक्षरता शिविर का ओयजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर के सचिव श्री सिद्वेश्वर पुरी ने उपस्थित सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से आमदनी कमाने के लिए होटलो, उद्योग धंधो , ढाबे, चाय की दुकान इत्यादि पर कार्य करवाया जाता है तो वह बाल मजदूरी की श्रेणी में आता है। उन्होने कहा कि किसी भी व्यक्ति के लिए बचपन ही सबसे अच्छा और सुनहरा वक्त होता है लेकिन जब बचपन में ही जिम्मेदारियों का बोझ नन्हें हाथों पर डाल दिया जाता है तो बचपन के साथ उसकी पूरी जिन्दगी खराब हो जाती है। उक्त शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला के सचिव श्री समेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे जिन्होने शिविर में उपस्थित सभी लोगो को कहा कि हमें एक भारत के सच्चे नागरिक होने का कर्तव्य निभाना चाहिए जब भी आपको कोई बच्चा बाल मजदूरी करता हुआ दिखाई दे तो तुरन्त उसकी शिकायत करनी चाहिए ताकि बाल मजदूरी को रोका जा सकें।
